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अस्पताल से नवजात शिशु की मां को छुट्टी होने से पहले ही जारी करना होगा नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र*

सुरेन्द्र दुबे ब्यूरो चीफ  9425179527/9630286236 धार 22 जून 2025/ प्रसव के बाद अस्पताल से माँ की छुट्टी होने से पहले ही नवजात शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र जारी हो जाए। मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्यप्रदेश श्री ऋषि गर्ग ने इस आशय के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जन्म प्रमाण-पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राज्य शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा अस्पताल में ही नवजात शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त आर्थिक व सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि सरकारी अस्पतालों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रसव होते हैं। इसलिए जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए अधिकृत पदेन रजिस्ट्रार अस्पतालों में छुट्टी से पहले नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दें। इससे जन साधारण को अपने शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।

 

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